Home » रामगढ़ में दिव्यांगों और बुजुर्गों को मुफ्त सहायक उपकरण देने की तैयारी, 30 अक्टूबर से लगेंगे शिविर

रामगढ़ में दिव्यांगों और बुजुर्गों को मुफ्त सहायक उपकरण देने की तैयारी, 30 अक्टूबर से लगेंगे शिविर

by उर्वशी शेखर
0 comments

रामगढ़ जिले में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी जरूरत के अनुसार निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रखंडवार आकलन शिविर लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन की पहल पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO), पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) के सहयोग से इन शिविरों का आयोजन करेगा। इसके तहत पात्र लाभार्थियों की जरूरतों का आकलन कर उन्हें सरकारी योजनाओं के माध्यम से उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

Advertisement 1
Advertisement 2
Advertisement 3
Advertisement 4
Advertisement 5
Advertisement 5
Advertisement 5

शिविरों का आयोजन 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक जिले के अलग-अलग प्रखंड कार्यालयों में किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना और दिव्यांगजनों के लिए एडिप (ADIP) योजना के तहत पात्रता की जांच की जाएगी। जिला प्रशासन ने संबंधित लाभार्थियों से निर्धारित तिथि पर जरूरी दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचने की अपील की है।

किस दिन कहां लगेगा शिविर?

तिथिप्रखंड कार्यालय
30 अक्टूबर 2026पतरातू
31 अक्टूबर 2026मांडू
1 नवंबर 2026दुलमी
4 नवंबर 2026चितरपुर
5 नवंबर 2026गोला
6 नवंबर 2026रामगढ़ — ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र

वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या हैं नियम?

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र लोगों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उनकी जरूरतों का आकलन किया जाएगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जरूरी होगा। लाभार्थी की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा, संबंधित व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना अथवा सरकारी या गैर-सरकारी संस्था के माध्यम से संबंधित सहायक उपकरण प्राप्त नहीं किया हो। शिविर में दस्तावेजों के आधार पर पात्रता की जांच की जाएगी।

दिव्यांगजनों के लिए 40% दिव्यांगता अनिवार्य

एडिप योजना के तहत सहायता पाने के लिए दिव्यांगजन के पास UDID कार्ड होना चाहिए, जिसमें दिव्यांगता का स्तर कम से कम 40 प्रतिशत दर्ज हो। इसके साथ आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस योजना के लिए मासिक आय की अधिकतम सीमा 22,500 रुपये निर्धारित है।

नियमों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित सहायक उपकरण प्राप्त कर चुके लाभार्थी सामान्यतः इसके लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और स्मार्टफोन के मामले में यह अवधि पांच वर्ष होगी। यह शर्त सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से केंद्र, राज्य अथवा अन्य सामाजिक योजनाओं के तहत मिले संबंधित उपकरणों पर लागू होगी।

पात्र लोगों तक सूचना पहुंचाने की अपील

जिला प्रशासन के मुताबिक, शिविरों में पहले लाभार्थियों की पात्रता और उनकी जरूरतों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की कार्रवाई होगी। शिविर में शामिल होने वाले सभी लोगों को अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय में तय तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा।

प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे इस कार्यक्रम की जानकारी जरूरतमंद दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचाएं। योजना से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

You may also like

Leave a Comment