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हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में नागेंद्र नाथ परिहार को हाईकोर्ट से झटका, रिव्यू याचिका खारिज

by उर्वशी शेखर
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हाई स्कूल ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर भर्ती विज्ञापन संख्या 21/2016 से जुड़े मामले में नागेंद्र नाथ परिहार को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिविल रिव्यू याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह याचिका संबंधित आदेश के करीब 14 महीने बाद दाखिल की गई थी। खंडपीठ ने पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा। यह मामला भर्ती प्रक्रिया में परिहार की उम्मीदवारी पर विचार किए जाने के बावजूद चयन नहीं होने से जुड़ा है।

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मेरिट लिस्ट में कम अंक के कारण नहीं हुआ चयन

JSSC ने एकलपीठ के समक्ष दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2022 के आदेश के अनुरूप सत्यजीत कुमार मामले में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर विचार किया गया था। हालांकि, BC-2 श्रेणी में आवेदन करने वाले परिहार के अंक संबंधित श्रेणियों में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों से कम थे। इसी आधार पर उनका चयन नहीं हो सका।

आयोग की दलीलों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद परिहार ने इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत

खंडपीठ के फैसले के खिलाफ परिहार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में सिविल रिव्यू याचिका दाखिल की। अब खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही भर्ती विवाद में राहत पाने की उनकी एक और कानूनी कोशिश विफल हो गई।

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