झारखंड हाईकोर्ट ने मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के सुरक्षाकर्मियों की हत्या से जुड़े नक्सली हमले के मामले में आरोपी कुलदीप गंझू को जमानत दे दी है। कुलदीप इस केस में सरकारी गवाह बन चुका है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए कोर्ट के पहले के आदेश को निरस्त कर दिया और उसे राहत प्रदान की।

2022 में नक्सलियों ने की थी दो सुरक्षाकर्मियों की हत्या
यह घटना जनवरी 2022 की है। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के झिलरुआ गांव में एक स्कूल कार्यक्रम से लौट रहे तत्कालीन विधायक गुरुचरण नायक के काफिले को नक्सलियों ने निशाना बनाया था। हमलावरों ने विधायक के सुरक्षाकर्मियों को घेर लिया और धारदार हथियारों से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।
घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। जांच के दौरान आरोपी कुलदीप गंझू ने सरकारी गवाह बनने के लिए अदालत में आवेदन दिया था। उसकी अर्जी स्वीकार कर ली गई थी। अब हाईकोर्ट ने उसे जमानत देने का आदेश दिया है।









