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SIR को लेकर निर्वाचन आयोग का निर्देश, दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं की बनेगी बूथवार सूची

by उर्वशी शेखर
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झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दस्तावेज सत्यापन में तेजी लाई जाएगी। दो बार नोटिस और सुनवाई के बावजूद जरूरी कागजात नहीं देने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची 22 अक्टूबर 2026 तक तैयार करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने गुरुवार को समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया।

नवंबर के पहले सप्ताह में BLO और BLA-2 की पांचवीं बैठक होगी। इसमें सूची राजनीतिक दलों के BLA-2 के साथ साझा की जाएगी। इसे मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि संबंधित मतदाता जरूरी दस्तावेज जमा कर सकें।

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नए मतदाताओं के आवेदनों की भी होगी निगरानी

फॉर्म-6 के उन आवेदकों की अलग सूची बनेगी, जो पात्र भारतीय नागरिक हैं, लेकिन घोषणा पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं दे पाए हैं। BLO को ऐसे आवेदकों से संपर्क कर कागजात जुटाने में मदद करने का निर्देश दिया गया है, ताकि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

सत्यापन में दूसरे राज्य या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम मिलने पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। संबंधित मतदान केंद्र की सूची में नाम नहीं रखने के इच्छुक व्यक्ति का नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा।

इसके अलावा फॉर्म-6 और फॉर्म-8 की सुनवाई के बाद जारी स्पीकिंग ऑर्डर को ECINET पर डिजिटल रूप से दर्ज करने में तेजी लाने को कहा गया है। बैठक में निर्वाचन विभाग के राज्य और जिला स्तरीय अधिकारी, ERO और AERO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए।

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