झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET)-2026 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आगामी 1 नवंबर 2026 को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सदर अनुमंडल के सभी 46 परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू की गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी आदित्य पांडेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है।

झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC), रांची की ओर से आयोजित JTET की परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी। पहली पाली में लेवल-2 की परीक्षा होगी, जिसके तहत कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं, दूसरी पाली में लेवल-1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे।
परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेंगे ये प्रतिबंध
प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य लोगों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाने और परीक्षा व्यवस्था में बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा लाठी, आग्नेयास्त्र और अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है।
परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पुस्तकें, नोटबुक और किसी भी तरह के कागजात ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षा खत्म होने तक लागू रहेगा आदेश
सदर अनुमंडल प्रशासन की ओर से जारी निषेधाज्ञा 1 नवंबर को परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, परीक्षा संचालन में प्रत्यक्ष रूप से तैनात सरकारी अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य परीक्षा केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था को रोकना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सभी अभ्यर्थी बिना किसी बाहरी व्यवधान के निर्धारित नियमों के तहत परीक्षा दे सकें।






