रांची में JPSC और JSSC परीक्षा को लेकर हुए आंदोलन के दौरान अल्बर्ट एक्का चौक पर हंगामा और महिला से कथित अभद्रता के मामले में आरोपी तीन लोगों को अदालत से राहत नहीं मिली। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त-3 की अदालत ने चंडी तिवारी, पियूष कुमार सिंह और रविंद्र पासवान की अग्रिम जमानत याचिकाएं सुनवाई के बाद खारिज कर दीं। अदालत के इस फैसले के बाद तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है।
मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। एक महिला की शिकायत पर चंडी तिवारी, जयप्रकाश, पियूष कुमार सिंह और रविंद्र पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आंदोलन के दौरान आरोपियों ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना में कांड संख्या 182/2026 दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का रुख किया था।
चंडी तिवारी, पियूष कुमार सिंह और रविंद्र पासवान की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने अदालत में अग्रिम जमानत के पक्ष में दलीलें रखीं। हालांकि, सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं।