Tuesday, October 6, 2026
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झारखंड में RTE का दायरा बढ़ाने की तैयारी, अब ₹2.5 लाख तक आय वाले परिवारों को भी मिलेगा मौका

by उर्वशी शेखर
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झारखंड में शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) के तहत निजी स्कूलों में होने वाले दाखिले का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों के अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा का अवसर देने के लिए पारिवारिक आय की निर्धारित सीमा में बड़ा बदलाव करने जा रही है।

प्रस्तावित नई नियमावली में RTE के तहत आवेदन के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 72 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है। नियम लागू होने के बाद सालाना 2.5 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों के बच्चे भी निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों पर मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

केंद्रीकृत पोर्टल से आवेदन और लॉटरी

सरकार सिर्फ आय सीमा में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि दाखिले की पूरी व्यवस्था को नए तरीके से संचालित करने की तैयारी है। मौजूदा व्यवस्था में जिलों के स्तर पर अलग-अलग लॉटरी प्रक्रिया होती है। प्रस्तावित व्यवस्था में आवेदन से लेकर सीट आवंटन तक की प्रक्रिया राज्यस्तरीय केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से कराने की योजना है।

जिलों में प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का प्रस्ताव है। इससे राज्यभर में RTE दाखिले के लिए एक समान प्रक्रिया लागू करने और चयन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

मंजूरी के बाद पूरे राज्य में लागू होगी व्यवस्था

नई नियमावली स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से तैयार की जा चुकी है और इसे आवश्यक स्वीकृति के लिए कार्मिक विभाग के पास भेजा गया है। संबंधित स्तरों से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्तावित प्रावधानों को पूरे झारखंड में लागू किया जाएगा।

सरकार के इस प्रस्ताव से RTE के तहत आवेदन करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ने की संभावना है। आय सीमा में बढ़ोतरी होने से ऐसे परिवारों के बच्चों को भी निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर मिल सकेगा, जो मौजूदा आय सीमा के कारण योजना के दायरे से बाहर रह जाते थे।

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