रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के गुंजा देवनजारा गांव में करीब तीन साल पहले हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने मामले में एक महिला सहित कुल 11 आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोषियों की सजा की अवधि तय करने के लिए 17 सितंबर को सुनवाई होगी।
दोषी ठहराए गए आरोपियों में सहजनाथ बेदिया, राजो देवी, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंचिंत बेदिया, कामेश्वर बेदिया, बेदिया बेदिया, अनुज बेदिया और सूकरा मुंडा शामिल हैं।
मकई की फसल को लेकर शुरू हुआ था विवाद
मामले की शुरुआत खेत में सुअर के घुसने और मकई की फसल को नुकसान पहुंचाने को लेकर हुई थी। इसी बात पर झामेश्वर बेदिया और सहजनाथ बेदिया के परिवार के बीच कहासुनी और विवाद हुआ था। बताया जाता है कि विवाद के दौरान झामेश्वर ने दूसरे पक्ष के परिवार के कुछ सदस्यों के साथ मारपीट भी की थी।

इसके बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया। आरोप है कि इसी घटना का बदला लेने के लिए 31 अगस्त 2023 को सहजनाथ बेदिया ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर झामेश्वर के घर पर हमला कर दिया।
कुदाल और धारदार हथियारों से हमला
अभियोजन के अनुसार, हमलावरों ने झामेश्वर बेदिया और उनकी दोनों पत्नियों; सरिता तथा संजू पर कुदाल, चापड़ और दबली जैसे हथियारों से हमला किया। हमले में तीनों की मौत हो गई थी। मृतकों में झामेश्वर की एक पत्नी गर्भवती भी थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष पेश साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना गया। अब 17 सितंबर को अदालत यह तय करेगी कि दोषी पाए गए 11 लोगों को कितनी सजा दी जाए।