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आर्म्स एक्ट मामले में अखिलेश सिंह को राहत, HC ने खारिज की सरकार की अपील

by उर्वशी शेखर
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झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के चर्चित आर्म्स एक्ट मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह को राहत देते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।

यह मामला वर्ष 2004 के सिदगोड़ा थाना कांड से जुड़ा है। पुलिस का दावा था कि अखिलेश सिंह की निशानदेही पर एक बंद क्वार्टर से 9 एमएम की पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए थे।

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि कथित स्वीकारोक्ति और हथियारों की बरामदगी को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। संबंधित परिसर पर भी अखिलेश सिंह का सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। साक्ष्यों में कमियों के आधार पर अदालत ने सरकार की अपील के साथ देरी माफी का आवेदन भी खारिज कर दिया।

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