पाकुड़ के चर्चित पैनम कोल माइंस अवैध खनन मामले में झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने प्रारंभिक जांच के आधार पर अनियमितताओं के प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिलने की जानकारी हाईकोर्ट को दी है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान एजेंसी ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान पैनम कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से आवेदन दाखिल कर खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। कंपनी ने एसीबी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या प्रतिनिधि के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी।
एसीबी के वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने अदालत को बताया कि फिलहाल कंपनी का बयान तत्काल दर्ज करना आवश्यक नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कंपनी के आवेदन का निपटारा कर दिया।






