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झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति विवाद में बड़ा फैसला, बोर्ड-निगमों को राहत; अब सुप्रीम कोर्ट पर नजर

by उर्वशी शेखर
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झारखंड लॉ ऑफिसर (एंगेजमेंट) नियमावली 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने बोर्ड और निगमों को अपने मामलों की पैरवी के लिए स्वयं वकील नियुक्त करने की छूट दी है। इससे पहले सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने रिट याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता ऋतू कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। याचिका में नई नियमावली और इसके तहत जारी आवेदन आमंत्रण को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी।

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याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि पूर्व व्यवस्था के तहत कार्यरत एसोसिएट काउंसिल से अलग होने का निर्णय बिना स्पष्ट कारण और पर्याप्त औचित्य के लिया गया। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने की।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की संभावना है।

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