Friday, October 9, 2026
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सहायक आचार्य भर्ती में आरक्षण पर विवाद, JSSC के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती

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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन संख्या 04/2026 के प्रावधानों को 35 कार्यरत पारा शिक्षकों ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राम प्रकाश यादव समेत याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता तान्या सिंह ने रिट याचिका दाखिल कर आरक्षण, मेरिट और न्यूनतम अर्हक अंकों से जुड़े नियमों पर आपत्ति जताई है।

याचिका के अनुसार, कक्षा 1 से 5 के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1,909 और स्नातक प्रशिक्षित सामाजिक विज्ञान के 660 नियमित पदों में EBC-I और BC-II के लिए कोई सीट निर्धारित नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इसके आधार की जांच के लिए मूल आरक्षण रोस्टर और पूर्व नियुक्तियों का श्रेणीवार रिकॉर्ड अदालत में पेश करने की मांग की है।

याचिका में उस नियम पर भी सवाल उठाया गया है, जिसके तहत आरक्षित श्रेणी के अंकों के आधार पर JTET या अन्य TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को केवल आरक्षित पदों के लिए ही पात्र माना गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मेरिट में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित पदों से वंचित नहीं किया जा सकता।

पारा शिक्षकों ने मेरिट के लिए निर्धारित अतिरिक्त श्रेणीवार न्यूनतम अर्हक प्रतिशत में भी राहत की मांग की है। साथ ही, उनके लंबे शिक्षण अनुभव को देखते हुए परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक की शर्त में छूट पर परीक्षा से पहले सरकार को कारणयुक्त निर्णय लेने का आग्रह किया गया है।

याचिका में विवादित प्रावधानों को रद्द कर पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों पर भी चयन का अवसर देने की मांग की गई है।

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