Wednesday, October 7, 2026
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कृष्णा मांझी के खिलाफ ग्रामीण गवाहों की बेखौफ गवाही, बचाव पक्ष के सवालों का भी दिया जवाब

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टेरर फंडिंग और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े मामलों में आरोपी पूर्व नक्सली एरिया कमांडर कृष्णा हांसदा उर्फ कृष्णा दा उर्फ कृष्णा मांझी के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान दो ग्रामीण गवाहों ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। दोनों गवाहों ने बिना किसी दबाव के अपना पक्ष रखा और बचाव पक्ष की ओर से पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया।मामले की सुनवाई एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत में हुई। गवाहों की गवाही और क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

कृष्णा मांझी के खिलाफ एनआईए अदालत में दो अलग-अलग मामले विचाराधीन हैं। वह माओवादी संगठन का पूर्व एरिया कमांडर रहा है और उस पर पुलिस पर हमले समेत इलाके में हिंसा व दहशत फैलाने से जुड़े आरोप हैं। उसके ऊपर 15 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।

डुमरी के जंगल से हुई थी गिरफ्तारी

मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा है, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। एजेंसी ने कृष्णा हांसदा के खिलाफ 30 जून 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इससे पहले 16 जनवरी 2023 को गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के लुसियो जंगल में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।

जांच के अनुसार, कृष्णा हांसदा अपने सहयोगी अभिजीत कोड़ा के साथ लेवी वसूली के उद्देश्य से जंगल पहुंचा था। पुलिस की मौजूदगी का पता चलने के बाद दोनों वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान अभिजीत कोड़ा जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जबकि कृष्णा पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

पूछताछ में कृष्णा ने पुलिस को बताया था कि वह और अभिजीत कोड़ा माओवादी संगठन की स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य रामदयाल महतो के निर्देश पर लेवी वसूलने पहुंचे थे। उसके बयान के मुताबिक, किस व्यक्ति या संस्थान से वसूली की जानी थी, इसकी जानकारी रामदयाल महतो के पास थी।

बाद में एनआईए ने डुमरी थाने में 16 जनवरी 2023 को दर्ज मूल प्राथमिकी को अपने कब्जे में लेकर टेरर फंडिंग के एंगल से जांच आगे बढ़ाई। मामले में अब अदालत में गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है।

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