झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े चर्चित मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली उनकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी।
मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें पेश किए जाने के बाद अदालत ने याचिका पर अपना निर्णय सुनाया।

निचली अदालत के आदेश को दी थी चुनौती
मधु कोड़ा ने चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित राशि में किए गए बदलाव को लेकर आपत्ति जताई थी। इस संबंध में उन्होंने पहले निचली अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने की उनकी कोशिश भी सफल नहीं हो सकी।