Tuesday, October 6, 2026
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झारखंड में 444 लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति पर ब्रेक, HC की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर लगाई रोक

by उर्वशी शेखर
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झारखंड में बाल कल्याण विभाग के तहत होने वाली लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस भर्ती से संबंधित सिंगल बेंच के पूर्व आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद 444 पदों पर प्रस्तावित नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ने में फिलहाल अड़चन आ गई है।

मामला अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की पात्रता पर सवाल उठाते हुए आपत्ति दर्ज की थी। आयोग का कहना था कि जिन अभ्यर्थियों ने संबंधित विषय में निर्धारित तीन साल की पढ़ाई पूरी नहीं की है, वे पद के लिए तय शैक्षणिक मानदंड को पूरा नहीं करते।

इस विवाद को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। 15 मई को मामले की सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। अदालत के आदेश के बाद संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया था।

सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ JSSC ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। इसी अपील पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया। मामले में आयोग की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

गौरतलब है कि बाल कल्याण विभाग में लेडी सुपरवाइजर के कुल 444 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया JSSC के माध्यम से शुरू की गई थी। इसके लिए आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किया गया, परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। हालांकि, अब योग्यता से जुड़े कानूनी विवाद और डबल बेंच के ताजा आदेश के चलते नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल थम गई है।

इस आदेश के बाद उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी अनिश्चित हो गई है, जिन्हें सिंगल बेंच के फैसले से राहत मिली थी। अब भर्ती प्रक्रिया आगे किस रूप में बढ़ेगी, यह मामले में हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और आने वाले आदेश पर निर्भर करेगा।

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