शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने छात्र को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मेडिकल दाखिला रद्द किए जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए इसे प्रभावी नहीं करने का निर्देश दिया है।
मामला छात्र एस. रॉय के मेडिकल दाखिले से जुड़ा है। कॉलेज ने 11 सितंबर 2026 को यह कहते हुए उनका दाखिला रद्द कर दिया था कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया था। इसके खिलाफ छात्र ने हाईकोर्ट का रुख किया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत को बताया कि छात्र ने ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था, लेकिन दाखिले के वक्त 2 सितंबर 2026 को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कॉलेज प्रशासन के समक्ष व्यक्तिगत रूप से जमा कर दिया था। कॉलेज ने उस दस्तावेज को स्वीकार भी किया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जब प्रवेश के समय संबंधित प्रमाण पत्र कॉलेज के रिकॉर्ड में ले लिया गया था, तब केवल ऑनलाइन अपलोड की प्रक्रिया पूरी नहीं होने को आधार बनाकर दाखिला समाप्त करना उचित नहीं माना जा सकता।
मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को जारी दाखिला रद्द करने के आदेश को फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया। इससे छात्र का मेडिकल दाखिला तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं माना जाएगा।