Tuesday, October 6, 2026
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झारखंड में मीट दुकानों और स्लॉटर हाउस के लिए नए नियम लागू, अब NOC जरूरी

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झारखंड में मीट दुकानों और स्लॉटर हाउस को व्यवस्थित करने की दिशा में राज्य सरकार ने नया रेगुलेशन जारी किया है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में खुले में मांस की बिक्री और कटे हुए पशुओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी।

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नगर विकास विभाग ने राज्य में संचालित मीट दुकानों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए नियम प्रकाशित किए हैं। इन प्रावधानों के तहत मीट कारोबारियों और स्लॉटर हाउस संचालकों को Food Safety and Standards Regulation, 2011 तथा Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001 के निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा।

नए नियमों के मुताबिक किसी भी मीट शॉप या स्लॉटर हाउस के संचालन के लिए संबंधित नगर निगम या नगर निकाय से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। एनओसी जारी करने से पहले स्थानीय निकाय की ओर से संबंधित दुकान या स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर आवश्यक अनुमति दी जाएगी।

सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले का निष्पादन कर दिया।

खुले में मांस की बिक्री को लेकर दायर हुई थी याचिका

यह मामला राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में खुले में कटे हुए बकरे और मुर्गे की बिक्री से जुड़ा था। याचिकाकर्ता श्यामानंद पांडेय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि कई मीट विक्रेता दुकानों के बाहर खुले तौर पर कटे हुए मांस और पशुओं के अवशेष प्रदर्शित करते हैं।

याचिका में इसे खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों और पशु वध से संबंधित नियमों के विपरीत बताया गया था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया था।

गुरुवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। राज्य सरकार द्वारा नए रेगुलेशन की जानकारी दिए जाने के बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

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