Thursday, October 8, 2026
Home » डीजीपी नियुक्ति नियम पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, तदाशा मिश्रा की कुर्सी पर भी मंडराया संकट

डीजीपी नियुक्ति नियम पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, तदाशा मिश्रा की कुर्सी पर भी मंडराया संकट

0 comments

झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े नियम में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि छह महीने से कम सेवा शेष रहने पर भी डीजीपी नियुक्त करने की अनुमति देने वाला यह प्रावधान प्रकाश सिंह मामले में तय दिशा-निर्देशों से टकराता दिखाई देता है।

मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मौजूदा डीजीपी तदाशा मिश्रा को भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विवादित नियम को असंवैधानिक या कानून के विपरीत मानकर रद्द किया जाता है, तो इसका असर उनकी नियुक्ति पर पड़ सकता है।

राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। उसे या तो संशोधित प्रावधान पर पुनर्विचार करना होगा या अदालत में यह स्पष्ट करना होगा कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुरूप क्यों है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि अदालत का सरोकार केंद्र या राज्य में सत्ता में मौजूद सरकार से नहीं, बल्कि न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के पालन से है। उन्होंने संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कमजोर करने वाली किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने न्यायमित्र को देश के अन्य राज्यों में डीजीपी नियुक्ति से संबंधित नियमों का अध्ययन करने का निर्देश भी दिया है। इससे विभिन्न राज्यों में लागू व्यवस्थाओं की तुलना कर मामले के कानूनी पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी।

विवाद की वजह यह है कि झारखंड सरकार ने डीजीपी नियुक्ति के नियम में संशोधन कर छह महीने की न्यूनतम शेष सेवा की शर्त हटा दी थी। इसके बाद तदाशा मिश्रा को सेवानिवृत्ति से करीब 24 से 48 घंटे पहले डीजीपी नियुक्त किया गया और उन्हें दो साल का कार्यकाल दिया गया।

केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसका आरोप है कि नियुक्ति से पहले यूपीएससी को पैनल भेजने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। केंद्र ने इसे प्रकाश सिंह फैसले में तय व्यवस्था के खिलाफ बताया है। अब राज्य के जवाब के बाद अदालत इस विवादित नियम की वैधता पर आगे सुनवाई करेगी।

You may also like

Leave a Comment