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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी चर्चाओं के बीच चुनाव आयोग ने प्रक्रिया से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की बैठक में मतदाताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया और सुनवाई से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए।
आयोग के फैसलों के तहत मतदाता सूची में दर्ज जानकारी को लेकर किसी तरह की त्रुटि या आपत्ति सामने आने पर संबंधित व्यक्ति को हर मामले में व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रक्रिया में शामिल मतदाताओं की परेशानी कम होने की उम्मीद है।
फॉर्म-6 में माता-पिता की जानकारी वाली शर्त हटाई
जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शर्त में बदलाव किया गया है। अब ऐसे आवेदकों से पिछली मतदाता सूची के संदर्भ में माता-पिता की जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा।
यह बदलाव नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। हालांकि, संबंधित राज्यों में लागू प्रक्रिया और दस्तावेज संबंधी अन्य आवश्यकताएं अपने स्थान पर रहेंगी।

दो राज्यों में अंतिम मतदाता सूची की तारीख बदली
आयोग ने आंध्र प्रदेश और मेघालय में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की समयसीमा भी आगे बढ़ाई है। आंध्र प्रदेश में अब अंतिम सूची 16 अक्टूबर को, जबकि मेघालय में 26 अक्टूबर को जारी की जाएगी।
SIR के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे नए फॉर्म और सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बीच आयोग की ओर से नियमों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाने के लिए ये बदलाव किए गए हैं।
SIR को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज
SIR की प्रक्रिया को लेकर देशभर में राजनीतिक विवाद भी जारी है। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठाए गए और उनके इस्तीफे की मांग सामने आई। दूसरी ओर, कुछ लोगों की ओर से कुमार को भारत रत्न देने की मांग किए जाने की बात भी सामने आई है।
ऐसे माहौल में आयोग द्वारा नियमों में बदलाव को मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
हैदराबाद से विश्वनाथ देहाती की रिपोर्ट