Wednesday, October 7, 2026
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ग्रामीण विकास टेंडर घोटाला: आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुमार गुप्ता को PMLA कोर्ट से झटका

by उर्वशी शेखर
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रांची। ग्रामीण विकास विभाग में हुए कथित टेंडर घोटाला मामले में आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुमार गुप्ता को रांची की PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत से झटका लगा है। विशेष अदालत ने अशोक कुमार गुप्ता की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है।डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब अदालत की ओर से आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम यानी आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

मामले में आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुमार गुप्ता ने इसी वर्ष PMLA कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।अदालत ने जमानत के दौरान एक लाख रुपये के निजी मुचलके, पासपोर्ट जमा करने और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने जैसी शर्तें लगाई थीं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामले में दाखिल अपनी पूरक चार्जशीट में अशोक कुमार गुप्ता को आरोपी बनाया है। अब डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।मामले में ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी एजेंसी का पक्ष रख रहे हैं।

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