Wednesday, October 7, 2026
Home » NEET PG-2026 काउंसलिंग को लेकर JCECEB के नए निर्देश, प्रमाण पत्रों में गलती पड़ी भारी

NEET PG-2026 काउंसलिंग को लेकर JCECEB के नए निर्देश, प्रमाण पत्रों में गलती पड़ी भारी

by उर्वशी शेखर
0 comments

झारखंड में NEET (PG)-2026 के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री, डिप्लोमा और DNB पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (JCECEB) ने अभ्यर्थियों के लिए अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य मेधा सूची तैयार करने से लेकर ऑनलाइन काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन तक की प्रक्रिया में प्रमाण पत्रों की वैधता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

JCECEB ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट करा लें। प्रमाण पत्रों में कमी या उनकी वैधता से जुड़ी समस्या होने पर नामांकन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

स्थानीय निवासी और आरक्षण प्रमाण पत्र की शर्त

राज्य कोटे के तहत दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जरूरी होगा। इसके साथ ST, SC, BC-I (NCL), BC-II (NCL) और EWS श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्राधिकारी से जारी होना चाहिए। परिषद के मुताबिक ये प्रमाण पत्र झारखंड के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) या उससे ऊपर के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने चाहिए।

काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को वैध और नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

PwD कोटे में RIMS का प्रमाण पत्र अनिवार्य

दिव्यांग (PwD) श्रेणी के तहत सीट का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए परिषद ने अलग व्यवस्था तय की है। इस श्रेणी में RIMS, रांची द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। दूसरी ओर, इन-सर्विस कोटे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

NEET आवेदन से अलग श्रेणी बताई तो नहीं मिलेगा आरक्षण लाभ

JCECEB ने श्रेणी संबंधी जानकारी को लेकर भी स्पष्टता दी है। यदि राज्य मेधा सूची के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी ने NEET (PG)-2026 के मूल आवेदन में दर्ज श्रेणी से अलग कैटेगरी का उल्लेख किया, तो उसका आवेदन अनारक्षित वर्ग के तहत माना जाएगा।

इसके अलावा, केंद्रीय और झारखंड की राज्य जाति सूची में अंतर होने पर उम्मीदवार को अपना मूल जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही आरक्षित श्रेणी के दावे पर निर्णय लिया जाएगा। NEET (PG)-2026 में OBC श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को झारखंड की आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप BC-I अथवा BC-II में से उपयुक्त श्रेणी चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

You may also like

Leave a Comment