Tuesday, October 6, 2026
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दुमका पुलिस ह*त्याकांड मामले में आरोपी राज कुमार भगत को झटका, झारखंड HC ने खारिज की जमानत याचिका

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झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के काठीकुंड में 2013 में पुलिस टीम पर हुए हमले और पाकुड़ के तत्कालीन एसपी समेत पांच पुलिसकर्मियों की हत्या से जुड़े UAPA मामले में आरोपी राज कुमार भगत उर्फ राजकुमार भगत की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि केस डायरी में स्वतंत्र गवाहों के बयान हैं, जिनमें राज कुमार भगत का नाम 29 जून 2013 को जमानी में हुई प्रतिबंधित संगठन एमसीसी की कथित बैठक में शामिल लोगों में दर्ज है। आरोप है कि इस बैठक में हमले की साजिश रची गई थी और तीन दिन बाद पुलिस टीम पर हमला हुआ।

आरोपी की ओर से करीब तीन साल 10 महीने की हिरासत, FIR में नाम नहीं होने और प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अभाव का हवाला देकर जमानत मांगी गई थी। सह-आरोपियों को मिली जमानत के आधार पर पैरिटी का तर्क भी दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने कहा कि सह-आरोपियों के मामलों की परिस्थितियां अलग थीं। केवल लंबी हिरासत या मुकदमे में देरी के आधार पर इस मामले में जमानत देना उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां ट्रायल को प्रभावित नहीं करेंगी।

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