Thursday, October 8, 2026
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बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

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बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें देवघर की परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति से संबंधित म्यूटेशन और अस्पताल संचालन के लिए आवश्यक अनुमतियां देने का निर्देश दिया गया था।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जुड़ी प्रक्रिया के आगे बढ़ने की संभावना मजबूत हुई है।

मामला बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की जमीन के म्यूटेशन और अस्पताल के संचालन के लिए जरूरी सरकारी अनुमतियों से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने संबंधित प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी।

निशिकांत दुबे ने फैसले पर जताई प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया। अपने पोस्ट में दुबे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज के रास्ते में बाधा खड़ी कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मेडिकल कॉलेज से संबंधित भूमि और अनुमति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्थिति बनी है। ऐसे में देवघर में प्रस्तावित बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज के संचालन की दिशा में इसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

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