Tuesday, October 6, 2026
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CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फिलहाल अंतरिम राहत से इनकार

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से निलंबित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा तरीके से लिए गए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में भारत निर्वाचन आयोग और केंद्रीय कानून मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि संवैधानिक संस्था के तौर पर निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों को शुरुआती स्तर पर वैध माना जाता है। इसलिए केवल मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर कठोर अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

सहमति के बिना फैसलों की पुष्टि हुई तो कार्रवाई संभव

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि वह अपने फैसले सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर ले। अदालत ने संकेत दिया कि यदि आयोग का जवाब मिलने के बाद यह सामने आता है कि कोई निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत और बिना सहमति के एकतरफा लिया गया था, तो ऐसे फैसलों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने का आदेश दिया जा सकता है।

वहीं, निर्वाचन आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से संबंधित निर्णय आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से लिए गए हैं।

CEC के खिलाफ दायर याचिका SIR को चुनौती देने वाले मामलों से जुड़ी याचिकाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पर प्रक्रिया का पालन नहीं करने और अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना निर्णय लेने जैसे आरोप लगाए गए हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निर्वाचन आयोग और कानून मंत्रालय के जवाब के बाद आगे की सुनवाई करेगा।

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